भंवरी प्रकरण : मलखान सिंह बिश्नोई की हाई कोर्ट ने की जमानत स्वीकार
बिश्नोई न्यूज़ डेस्क, जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भंवरी देवी मर्डर प्रकरण (Bhanwari Devi murder prakaran) में लगभग 11 वर्षों से जेल में बंद पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।
गोकि कुछ दिन पूर्व प्रकरण के सह आरोपी व मलखान सिंह बिश्नोई के भाई परसा राम बिश्नोई की राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत मंजूर की थी। जमानत याचिका की स्वीकृति सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि लंबी सुनवाई के चलते किसी आरोपी को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी को आधार मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत मिलना शुरू हुई है।
परसाराम विश्नोई की जमानत स्वीकार होने के कुछ दिन बाद राजस्थान हाईकोर्ट से इस प्रकरण के 6 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
11 वर्षों तक जेल में रहने के बाद आखिरकार इस हाई प्रोफाइल प्रकरण के आरोपियों को एक के एक जमानत मिलनी शुरु हुई है। इससे हालांकि महिपाल मदेरणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होना अभी बाकी है।
भंवरी देवी हत्याकांड: 9 साल बाद भी सीबीआई का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। फैसला आने में अभी और समय लगेगा।
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