राजस्थान सरकार की ओर से सूखा प्रबंधन संहिता के आधार पर छः जिलों की 25 तहसील सूखाग्रस्त घोषित

 छः जिलों की 25 तहसील सूखाग्रस्त घोषित

छः जिलों की 25 तहसील सूखाग्रस्त घोषित



राजस्थान सरकार की ओर से सूखा प्रबंधन संहिता के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट 1952 के तहत 


राज्य के 6 जिलों की 13 तहसीलों को गम्भीर तथा 12 तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है



आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के आदेश के अनुसार वर्षा की कमी, सतही जल और भूजल उपलब्धता में कमी, फसलों की कमजोर स्थिति एवं रिमोट सैन्सिंग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 

खरीफ सम्वत् 2077 में सूखे से प्रभावित क्षेत्रें का आंकलन, 

प्रदेश में सूखा प्रबंधन संहिता 2016 के राजस्थान एफेक्टेड एरियाज एक्ट द्वारा किया गया है।


निम्नलिखित तहसीलों को गम्भीर सूखाग्रस्त तहसीलों में रखा गया है।


  1. बाड़मेर जिले की शिव एवं गडरारोड़ तहसील,
  2.  बीकानेर की लूणकरणसर एवं पूंगल तहसील, झा
  3. झालावाड़ असनावर, गंगधार, सुनेल, पिड़ावा, डग, रायपुर एवं पचपहाड़ तहसील को,
  4. पाली की पाली तहसील एवं
  5.  प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील 



 निम्नलिखित तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।


  1. बाड़मेर की रामसर एवं चौहटन तहसील, 
  2. बीकानेरी बीकानेर, नोखा, कोलायत छत्तरगढ़ एवं श्रीडूंगरगढ़,
  3.  जैसलमेर की फतेहगढ़, पोकरण एवं भणियाणा,
  4. झालावाड़ी बकानी तहसील एवं  
  5. पाली की सुमेरपुर तहसील 

 

प्रभावित तहसीलों के ग्रामों को आगामी छः माह तक सूखाग्रस्त किया गया है।


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